सलमान को हुई 5 साल की सजा

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सलमान को हुई 5 साल की सजा 

बॉलीवुड के दबंग टाइगर सलमान खान को 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जबकि चार अन्य सह आरोपी फिल्मी सितारे सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया गया। सलमान को कानून द्वारा प्रतिबंधित दो काले हिरणों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया। घटना बॉलीवुड फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान अक्टूबर 1998 को जोधपुर के समीप गांव में हुई थी।





सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया है। 

अभिनेता के पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील हस्तिमल सारस्वत कर रहे थे। सलमान को यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देव कुमार खत्री ने सुनाया। इस दौरान सलमान की बहन अलविरा और अर्पिता भी मौजूद थीं। मामले की सुनवाई पिछले 19 साल से चल रही थी और अदालत ने 28 मार्च की हुई अंतिम बहस के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। जीव रक्षा बिशनोई सभा ने अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले का विरोध किया है। संगठन के राज्य अध्यक्ष शिवराज बिशनोई ने कहा कि इन्हें बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

कहीं खुशी तो कहीं गम

सजा के एलान के बाद, जोधपुर कोर्ट से जैसे ही सलमान खान बाहर निकले उनके समर्थकों ने सलमान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा।सलमान को सजा मिलने के बाद जहां एक तरह उनके फैन्स उदास हैं तो वहीं, दूसरी तरफ विश्नोई समाज में खुशी की लहर है। सजा के ऐलान के बाद ही विश्नोई समाज के लोगों ने जोधपुर कोर्ट के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस दौरान विश्नोई समाज के कुछ लड़के नाचते हुए और सलमान खान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए. 

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